बहू रखे सास का ख्याल, नहीं तो जाएगी नौकरी

Date: 2026-05-27
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बहू रखे सास का ख्याल, नहीं तो जाएगी नौकरी

बिलासपुर, 25 अप्रैल 2026। अनुकंपा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि अनुकंपा पर नौकरी पाने वाले व्यक्ति को अपनी अर्जित सास की देखभाल करनी होगी, अन्यथा नौकरी जा सकती है।

अभिकागुर निवासी झांती तिवारी के पति धनश्याम तिवारी की 2001 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई। झांती तिवारी को पति की जगह अनुकंपा नियुक्ति मिली। बाद में उनकी बहू नेहा तिवारी को भी अनुकंपा पर नौकरी मिली।

कोर्ट ने पाया कि बहू नेहा ने सास झांती तिवारी की उचित देखभाल नहीं की। सास के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायतें मिलीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि बहू को सास की पूर्ण देखभाल और भरण-पोषण करना होगा। यदि यह शर्त पूरी नहीं हुई तो अनुकंपा नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।

कोर्ट का तर्क

न्यायाधीश ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति मृतक के पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए दी जाती है। केवल नौकरी ले लेना पर्याप्त नहीं है। परिवार की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। बहू पर आरोप है कि पति की मृत्यु के बाद उसने सास के साथ रहना बंद कर दिया और देखभाल की जिम्मेदारी से मुकर गई।

यह फैसला अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वालों के लिए मिसाल बन गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि कोई व्यक्ति अनुकंपा पर नौकरी लेता है तो उसे मृतक की आश्रितों की जिम्मेदारी भी उठानी होगी।

यह आदेश उन सभी मामलों में लागू होगा जहां अनुकंपा नियुक्ति परिवार की सहायता के उद्देश्य से दी जाती है।


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