एग्रीस्टैक पोर्टल पर सह-खातेदारों की भी बनेगी डिजिटल आईडी: धान खरीदी के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीयन अनिवार्य

Date: 2026-09-22
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बिलासपुर जिले में 'एग्रीस्टैक' किसान रजिस्ट्री के तहत अब संयुक्त और पुश्तैनी जमीन के प्रत्येक सह-खातेदार को अलग डिजिटल पहचान प्रदान की जा रही है। इस नई व्यवस्था के चलते अकेले बिलासपुर में तय लक्ष्य से 4,027 अधिक किसान दर्ज हुए हैं। प्रदेश भर में पहले जहां 41,06,694 किसानों का डेटा दर्ज था, वहीं अब हर हिस्सेदार के पृथक पंजीयन से यह संख्या तेजी से बढ़ी है।

यूनिक फार्मर आईडी से पारदर्शी होगी व्यवस्था संयुक्त जमीनों में अलग-अलग खेती करने के बावजूद सरकारी तंत्र में सह-खातेदारों की अलग पहचान नहीं होती थी। एग्रीस्टैक के माध्यम से अब हर हिस्सेदार को 'यूनिक फार्मर आईडी' मिलेगी, जिससे खसरा-खाते की स्पष्ट जानकारी उपलब्ध रहेगी। यदि कोई सह-खातेदार नाबालिग है, तो उसके लिए संरक्षक का पंजीयन किया जाएगा।

31 अक्टूबर की समय-सीमा और प्रभाव धान बिक्री और सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर तक पंजीयन कराना अनिवार्य है। बिना पंजीयन के संबंधित हिस्से की उपज सरकारी खरीदी में शामिल नहीं की जाएगी। इस नई डिजिटल प्रणाली से एक ही जमीन पर दोहरा पंजीयन कराने और योजनाओं के गलत लाभ जैसी अनियमितताओं पर पूरी तरह लगाम लगेगी।

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